Friday, January 15, 2021

आज से बदल गया लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका, अब करना होगा यह काम

आज से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के नियम बदल गए हैं। अब अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर से पहले शून्य यानी 0 का बटन दबाना होगा। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन या मोबाइल से लैंडलाइन या मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। यह नियम सिर्फ लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए ही लागू हुआ है। इस नए नियम से अवगत कराने के लिए टेलिकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को मैसेज भी भेज रही हैं।

बता दें कि मोबाइल नंबर से पहले शून्य लगाने की सुविधा फिलहाल अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध थी। अब नए नियम के अनुसार, 15 जनवरी से पडोस के मोबाइल पर भी कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य लगाना जरूरी होगा।

टेलिकॉम कंपनियों ने भेजे मैसेज
टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को मैसेज भेजकर टेलीकॉम विभाग के नवंबर माह में जारी आदेश की याद दिलाई है। बीएसएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि निर्देशों के पालन के लिए आवश्यक उपभोक्ता जागरूकता संपर्क शुरू कर दिया गया है। वहीं एयरटेल ने अपने यूजर्स को संदेश में कहा है कि 15 जनवरी से प्रभावी हो रहे डॉट के निर्देशों के हिसाब से लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन करते समय नंबर से पहले 0 डायल करना अनिवार्य कर दिया गया है। रिलायंस जियो ने भी अपने यूजर्स को इसी तरह का संदेश भेजा है।

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ट्राई ने की थी सिफारिश
पिछले साल नवंबर माह में संचार मंत्रालय ने लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन करने के लिए 0 डायल करना अनिवार्य करने की जानकारी दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि इससे करीब 253 करोड़ नंबरिंग सीरीज उपलब्ध होने की संभावना है। बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 29 मई 2020 को मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले ‘शून्य’ लगाने की सिफारिश की थी। अब दूरसंचार विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस नए नियम से टेलीकॉम कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी।

टेलिकॉम कंपनियों को दिया था जनवरी तक का समय
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए जनवरी तक का समय दिया था। अब आज यानि 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का यह नया नियम लागू हो गया है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव के चलते दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी।



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